धौलपुर (तीक्ष्ण न्यूज) जिले में शिक्षित एवं ईएस.आई. (कर्मचरी राज्य बीमा अधिनियम बेरोजगारों को रोजगार देने के अवसरों पर 1948) एवं पी.एफ. (कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कुण्डली मारकर बैठे अधिकारी कर्मचारी अनुचित 1952) एवं जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) अधि लेने-देने का जो खेल खेला जा रहा है नियम के तहत रजिस्ट्रेश होने के बाद ही मेन उसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम विद मशीन रखे जाने हेतु अनुबंध किया सकता 2005 के तहत लगाये गये आवेदन दिनांक 10. है। 2019 एवं लोक सूचना अधिकारी अति. जिला जिला कलक्टर कार्यालय के अधीन लगे कलक्टर धौलपुर के पत्र 375-391 दिनांक 19. मेन विद मशीने के लिये जो भुगतान सरकार की 2019 के द्वारा धारा 6(3) के तहसत ओर से किया जा रहा है वह भी संदेह के घेरे में स्थानान्तिरण आवेदन पर प्राप्त सूचनाओं में हो है एक ही कार्यालय में एक कार्यालय अध्यक्ष और है। विभागाध्यक्ष जिला कलक्टर के अधीन विभागाध्यक्ष के अधीन 01 जनवरी 2018 से 31 कार्यरत कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा मेन विद जुलाई 2019 के मध्य लगे मेन विद मशीन मशीन रख कर चुनाव/भू-अभिलेख/सहायता/ (कम्प्यूटर ऑपस्टर) के नाम पर किये गये लाखों राजस्व मुकदमे एवं अन्य कार्यों के लिये अलग रूपये के भुगतान भी संदेह के घेरे में बने ये हैं अलग अनुबंध कर अलग अलग दर से एक ही कौन कौन व्यक्ति कहां कहां पर लगा हुआ है के नीचे भुगतान किया जा रहा है। उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है। धौलपुर जिले के श्रम विभाग के द्वारा उच्च कुशल (कम्प्यूटर शिक्षित बेरोजगारों को इन पदों पर लगाने का आपरेटर) की निर्धारित 283/- रूपये प्रतिदिन समान अवसर क्यों नही दिया जा रहा। अनेकों हिसाब से 26 दिन का वेतन 7358/- मूल रहस्य बने हुये हैं। उपखण्डाधिकारी सैंपऊ से मानदेय + 974/- सर्विस चार्ज + 957/- प्राप्त सूचना के अनुसार अनुबंध पर कप्तान सिंह नियोक्ता पी.एफ. अंशदान + 350/- नियुक्ति पुत्र घूरेलाल लोधा निवासी पैकरी स्नातक ईएसआई अंशदान इन सब पर 18 प्रतिशत (पीजीडीसीए) लगा हुआ है जिसका भुगतान भारतीय जीएसटी और कम्प्यूटर किराये की राशि का ग्रामीण विकास संस्थानधौलपुर को 13114/भुगतान संवदेक प्लेस्टमेनट एजेन्सी को किये मासिक की दर से किया जा रहा है जिसका श्रम का प्रावधान हैसंवदेक संस्था का अनुबन्धित कानूनों के तहत समस्त कटोतियां एवं जीएसटी श्रमिक (नियमन) एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 की राशि अनुबन्धित फर्म को जमा कराने हेतु भुगतान की जा ही है जिला निर्वाचन अधिकारी 8455/- प्रति मेन विद मशीन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) (कलक्टर) धौलपुर के द्वारा पत्र संख्या 700 का भुगतान वर्तमान में भी किया जा रह है इसी दर दिनांक 09.08.18 से मैसर्स रामहरि कन्सट्रक्सन से सहायता अनुभाग कलेक्ट्रेट में लगे मेन विद को कम्प्यूटर ऑपरेटर (मेन विद मशीन) की मशीन का भुगतान किया जा रहा है। दर 283/- प्रतिदिन एवं ई.पी.एफ./ई.एस. अनुबंध पर जो मेन विद मशीन लगे हैं आई./जी.एसटी. को छोड़कर 7790/90 पैसा उनका भविष्य कितना सुरक्षित है इसका अंदाजा की दर से अनुबंध किया गया है वहीं दूसरी उनके पी.एफ., ई.एस.आई. जैसी कटौतियों के ओर जिला कलक्टर भू-अभिलेख धौलपुर के निस्तर जमा नही होते रहने से लगाया जा सकता आदेश संख्या 80 दिनांक 23.9.2017 से किये है अनुबंध के नाम पर सरकारी धन का दुरूपयों गये अनुबंध में राजस्थान रॉयल सिक्योरिटी नही हे और अनुबंध पर पारदर्शिता के साथ लगने सर्विस से 8455/- रूपया सभी करों सहित का अवसर सभी को प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था जिम्मेदार का अनुबंध किया हुआ है। अनुबन्धित दर अधिकारियों को करनी चाहिये।
मैन विद मशीन के नाम पर अनुचित लाभ लेने देने का खेल